ख़बर

तमिलनाडु शराब कांड में मरने वालों का आंकड़ा 53 हुआ:इनमें 3 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर; अलग-अलग अस्पतालों में करीब 135 लोग भर्ती

तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 53 हो गया है। इनमें तीन महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर भी है। कलेक्टर एमएस प्रशांत ने शनिवार (22 जून) को इसकी जानकारी दी।

अब तक 185 लोगों को कल्लाकुरिची अस्पताल, पुडुचेरी में JIPMER अस्पताल, सलेम सरकारी अस्पताल और विलुप्पुरम सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।135 लोगों का इलाज चल रहा है। 30 लोगों की हालत गंभीर है।

तमिलनाडु में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला 19 जून की दोपहर से शुरू हुआ था। इनमें पहले दिन 34 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें 24 तो एक ही गांव करुणापुरम के थे। 20 जून को सभी मृतकों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। 21 जून को मृतकों का आंकड़ा 47 पहुंच गया था।

AIADMK ने शनिवार को प्रदर्शन किया। के.पलानीस्वामी ने स्टालिन से इस्तीफे की मांग की।
AIADMK ने शनिवार को प्रदर्शन किया। के.पलानीस्वामी ने स्टालिन से इस्तीफे की मांग की।

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई
इधर, जहरीली शराब कांड को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई। जस्टिस डी कृष्णकुमार और जस्टिस के कुमारेश बाबू की डिवीजन बेंच ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब राज्य सरकार जहरीली शराब से होने वाली मौतों को रोकने में विफल रही है।

कोर्ट ने कहा कि उसने इस त्रासदी से पहले भी कल्लाकुरिची में बेचे जा रहे अवैध शराब के संबंध में एक समाचार रिपोर्ट पढ़ी थी। यहां तक ​​कि कुछ यूट्यूबर्स ने भी इसके बारे में बात की थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसको लेकर मई में तमिलनाडु सरकार को नोटिस भी जारी किया था।

कोर्ट ने कहा कि यह मामला लोगों के जीवन से जुड़ा है। इसलिए अदालत जानना चाहती है कि अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने क्या कार्रवाई की और कितने मामले दर्ज किए गए। इस संबंध में राज्य सरकार को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 26 जून को होगी।

करुणापुरम गांव में 20 जून को 24 लोगों के शव एक साथ जलाए गए।

Related Articles

Back to top button