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हम्माल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दी राहत, टायपिस्ट पद पर हुआ बहाल

बिलासपुर Bilaspur। धनीराम साहू की नियुक्ति हम्माल के पद पर शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय कोनी बिलासपुर में 1988 में हुआ थी। 1990 में हम्माल के पद पर नियमितिकरण भी हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज कोनी बिलासपुर के प्राचार्य द्वारा 1997 में टायपिस्ट के पद पर भर्ती चुतर्थ वर्ग कर्मचारी से करने के लिए विज्ञापन निकाला गया। हिन्दी एवं अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षा पास होने के चलते धनीराम साहू ने आवेदन दिया था।

भर्ती समिति के द्वारा परीक्षा आयोजन कर इंटरव्यू लेने के पश्चात उसका का नाम मेरिट में प्रथम होने पर टायपिस्ट के पद के लिए चयन किया गया। उसे 1997 में टायपिस्ट के पद पर नियुक्ती दी गई। 22 जुलाई 1999 को उसकी नियुक्ति को गलत ठहराते हुए वापस हम्माल के पद पर डिमोशन कर दिया। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को टायपिस्ट के पद पर नियुक्ति देने राज्य शासन को निर्देश दिया था। इसके लिए कोर्ट ने 10 दिन की मोहलत दी थी। कोर्ट के निर्देश के बाद भी नियुक्ति नहीं दी गई तब याचिकाकर्ता ने न्यायालयीन आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की थी। कोर्ट के आदेश के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंधन द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर न्याय की गुहार लगाई। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए याचिकाकर्ता को टायपिस्ट के पद पर बहाल करते हुए वेतन का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं

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