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सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए किए नियम लागू , अब दफ्तर में 7.5 घंटे काम करना हुआ अनिवार्य…
भुवनेश्वर : सरकारी कर्मचारियों को पूरा वेतन पाने के लिए सुबह 10.30 बजे तक अपने-अपने कार्यालय पहुंचना होगा और हर कार्यदिवस में साढ़े सात घंटे काम करना होगा. कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए बायोमेट्रिक रीडिंग की जांच की जाएगी.ओडिशा सरकार के वित्त विभाग ने कहा कि यह नियम 1 अगस्त, 2024 से सख्ती से लागू किया जाएगा.दिशानिर्देशों के अनुसार, कर्मचारियों को सुबह 10.30 बजे से पहले अपने कार्यालय पहुंचने और हर कार्यदिवस में साढ़े सात घंटे काम करने की सलाह दी गई है. अगर बायोमेट्रिक रिकॉर्ड में दिखाया गया है कि किसी कर्मचारी ने साढ़े सात घंटे से कम और चार घंटे से ज़्यादा काम किया है, तो उसे आधे दिन के रूप में दर्ज किया जाएगा. अगर किसी कर्मचारी ने चार घंटे से कम काम किया है, तो उसे छुट्टी के रूप में दर्ज किया जाएगा.