3 करोड़ से अधिक का गबन,अग्रिम जमानत की याचिका खारिज
गरियाबंद। बिलासपुर हाईकोर्ट ने तीन करोड़ से अधिक के गबन के आरोपी को अग्रिम जमानत प्रदान करने पेश याचिका को खारिज कर दिया है। राज्य के सार्वजनिक खाते से तीन करोड़ से ज्यादा की राशि निकालने में आरोपी की भी संलिप्तता मानी गई है।
किशोर कुमार दुबे निवासी दलदल सिवनी मोवा, जिला रायपुर ने सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत अर्जी पेश की थी। अपर सत्र न्यायाधीश, गरियाबंद ने गत 29. मई 2024 के आदेश द्वारा इसे खारिज कर दिया। आवेदक को पुलिस थाना मैनपुर, जिला-गरियाबंद में आईपीसी की धारा 120 (बी), 409, 420, 467, 468, 471 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है, इसलिए उसने हाईकोर्ट की शरण लेकर आवेदन पेश किया। अभियोजन के अनुसार फरियादी गजेंद्र सिंह ध्रुव ने गत 18 मई 2024 को थाना मैनपुर में इस आशय की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैनपुर के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक 11 अधिकारियों ,ध्कर्मचारियों द्वारा कोषागार में बीटीआर, बियरर चेक, जाली हस्तलिखित मुहर के माध्यम से फर्जी बिल तैयार कर अवैध रूप से आहरण कर कुल सरकारी राशि का गबन किया गया है।