Close Menu
Aakash TimesAakash Times
    What's Hot

    ताश छोड़कर बीच में घर जाने लगा दोस्त दोस्त ने कटर से की हाथ काटने की कोशिश

    छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अभी नहीं होंगे कोई बदलाव बैज की नई टीम की अटकी लिस्ट

    जुआरियों ने पार्षद के पति को पीटा आरोपियों बोले- जान से मार देंगे

    Facebook X (Twitter) Instagram
    Aakash TimesAakash Times
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • होम
    • कोरबा
    • छत्तीसगढ़
    • राष्ट्रीय
    • अन्तराष्ट्रीय
    • मनोरंजन
    • खेल
    Wednesday, April 22
    Aakash TimesAakash Times
    ख़बर

    कलेक्टर के निर्देश पर वेस्टर्न कोक प्रोडक्ट (कार्बन फैक्ट्री) को किया गया सील

    Akash TimesBy Akash Times20/09/2024No Comments4 Mins Read
    Share Facebook Twitter Copy Link WhatsApp
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Copy Link

    कोरबा 20 सितम्बर 2024/ ग्राम गोढ़ी के पास संचालित वेस्टर्न कोक प्रोडक्ट (कार्बन फैक्ट्री) में काम करने के दौरान हादसे में अपना दाहिना हाथ गंवा चुके ग्राम कदमझरिया निवासी नाबालिग पहाड़ी कोरवा ने आज कलेक्टर श्री अजीत वसंत से मुलाकात कर संबंधित फैक्ट्री के विरूद्ध कार्यवाही एवं आजीविका हेतु रोजगार की मांग की। कलेक्टर ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर गोढ़ी में संचालित कार्बन फैक्ट्री को सील करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पीड़ित को शासन अंतर्गत अधिक से अधिक मुआवजा प्रदान करने के संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश सहायक श्रम आयुक्त को दिए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर इस मामले की जांच की गई। संबंधित फैक्ट्री संचालकों के विरूद्ध पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है। पीड़ित नाबालिग और पहाड़ी कोरवा समुदाय से था।
    इस संबंध में कारखाना निरीक्षक एवं प्रभारी उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा बताया गया कि वेस्टर्न कोक प्रोडक्ट्स में दिनॉक 17.07.2024 को दोपहर लगभग 12ः00 बजे गंभीर दुर्घटना घटी जिसमें कार्बन पेस्ट को पहुँचाने हेतु बने कन्वेयर बेल्ट की चपेट में नाबालिग आ गया था और उसका दांया हाथ गंभीर रूप से चोटिल हो गया जिसे उपचार के दौरान कोहनी से लगभग 02 इंच नीचे तक काटना पड़ा।
    दुर्घटना दिनांक को दुर्घटनाकारित मशीनरी कन्वेयर बेल्ट में फेंसिग की व्यवस्था नही होने से वहाँ श्रमिकों के चोटिल होने का खतरा निरंतर बना हुआ था। जिसके फलस्वरूप जब नाबालिग कन्वेयर बेल्ट के नजदीक कार्य में नियोजित था तभी एकाएक उसका दांया हाथ कन्वेयर बेल्ट की चपेट में आ गया और और गंभीर रूप से चोटिल हो गया जिसे उपचार के दौरान कोहनी से लगभग 02 इंच नीचे तक काटकर शरीर से अलग किया गया। कारखानें में कार्यस्थल का रखरखाव श्रमिकों के लिए सुरक्षित और जोखिम रहित नहीं होने के कारण गंभीर हादसा हुआ।
    इस मामले में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 40 ( 2 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वेस्टर्न कोक प्रोडक्ट्स खसरा नं. 22/2 ग्राम पंचायत गोढ़ी, रजगामार कोरबा जिला – कोरबा (छ.ग.) के कारखाना अधिभोगी एवं प्रबंधक को आदेशित कर कारखानें का संचालन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
    इसी तरह सहायक आयुक्त श्रम विभाग द्वारा जांच में पाया गया कि बाल एवं किशोर (प्रतिषेध एवं विनिमयन) अधिनियम, 1986 संशोधित 2016 के अंतर्गत कार्यरत नाबालिग श्रमिक की आयु दाखिल खारिज के अनुसार जन्मतिथि 12.02.2008 (आयु 16 वर्ष 07 माह) है, जो कि किशोर श्रमिक की श्रेणी में है। किशोर को कारखानें में अधिसूचित खतरनाक क्षेत्र में कार्य लिया जा रहा था जो कि धारा 3(ए) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। थाना रामपुर को एफ.आई.आर. हेतु पत्र प्रेषित किया गया। संविदा श्रमिक अधिनियम, 1970 के अंतर्गत नियोजक द्वारा प्रमुख नियोजक का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिको का नियोजन पंजी, मजदूरी भुगतान पंजी, अतिकाल पंजी, कटौत्रा पंजी प्रस्तुत नहीं किया गया।
    न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत नियोजक द्वारा कार्यरत श्रमिकों का उपस्थिति पंजी, वेतन भुगतान पंजी, कटौत्रा पंजी एवं अतिकाल पंजी प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया गया। अधिनयम के अंतर्गत एकीकृत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत किया गया। कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम वेतन भुगतान किया जाना नहीं पाया गया। नियोजक द्वारा कार्य स्थल पर ऐसी सूचनाएं जिसमें मजदूरी की दरें, कार्य के घंटे, मजदूरी की अवधि, मजदूरों के भुगतान की तारीख, क्षेत्रीय श्रम कार्यालय का नाम व पता आदि प्रदर्शित नही पाया गया। वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के अंतर्गत नियोजक/ठेकेदार द्वारा कार्यरत श्रमिकों को माह के दसवें दिन मजदूरी का भुगतान कराया जाना नहीं पाया गया। संस्थान में उक्त अधिनियम अंतर्गत अधिनियम एवं नियम का सारांश प्रदर्शित नहीं पाया गया। उक्त उल्ल्घंनों हेतु निरीक्षक द्वारा कारखाना प्रबंधक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। फैक्ट्री में हादसे एवं सुरक्षा मानकों की अनदेखी को देखते हुए एसडीएम कोरबा, सहायक आयुक्त श्रम विभाग द्वारा कार्बन फैक्ट्री के सील करने की कार्यवाही की गई।

    Share. Facebook Twitter Copy Link WhatsApp
    Previous Articleकैबिनेट बैठक का फैसला : राज्य के पांचों विकास प्राधिकरणों में मुख्यमंत्री होंगे अध्यक्ष, मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा के सांसद बनाए गए सदस्य
    Next Article पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ली गई क्राइम मीटिंग
    Akash Times

    Related Posts

    सरदार पटेल की जयंती पर केवड़िया में मोदी:कहा- एक हैं तो सेफ हैं को गलत बताया जा रहा

    31/10/2024

    Aaj Ka Rashifal 31 October 2024: आज दिवाली के दिन इन राशियों के घर होगा मां लक्ष्मी का आगमन, धन-दौलत से भर जाएगी झोली, पढ़ें दैनिक राशिफल

    31/10/2024

    कोरबा: धनतेरस की रात गाड़ी में आगजनी, आरोपी गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

    30/10/2024
    Latest Posts

    ताश छोड़कर बीच में घर जाने लगा दोस्त दोस्त ने कटर से की हाथ काटने की कोशिश

    छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अभी नहीं होंगे कोई बदलाव बैज की नई टीम की अटकी लिस्ट

    जुआरियों ने पार्षद के पति को पीटा आरोपियों बोले- जान से मार देंगे

    छत्तीसगढ़ में था रावण के पिता ऋषि विश्रवा का आश्रम

    Follow for More
    • Facebook
    • Twitter
    • Instagram
    • YouTube
    • WhatsApp

    Akash Sharma
    Owner & Editor

    Mobile: 9340121393, 9522039555

    Email:
    aakashtimesnews@gmail.com

    Address:
    Jaiswal Chall, Infront of Niharika Talkies
    Korba, Chhattisgarh – 495677

    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube WhatsApp
    Post

    ताश छोड़कर बीच में घर जाने लगा दोस्त दोस्त ने कटर से की हाथ काटने की कोशिश

    छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अभी नहीं होंगे कोई बदलाव बैज की नई टीम की अटकी लिस्ट

    जुआरियों ने पार्षद के पति को पीटा आरोपियों बोले- जान से मार देंगे

    छत्तीसगढ़ में था रावण के पिता ऋषि विश्रवा का आश्रम

    post calendar
    April 2026
    M T W T F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  
    « Oct    
    • About Us
    • Disclaimer
    • Terms & Conditions
    • Privacy Policy
    • Contact Us
    © 2026 AAKASH TIMES. Designed by Nimble Technology.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.