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नाबालिग रेप पीड़िता को अबॉर्शन की इजाजत मिली, जीजा ने बनाया हवस का शिकार

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने एक नाबालिग रेप पीड़िता को अबॉर्शन की इजाजत दे दी है। इसी के साथ अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक नाबालिग की पीड़ा को अदालत चुपचाप देखती नहीं रह सकती है। नाबालिग लड़की के जीजा पर उसके साथ रेप का आरोप है। चीफ जस्टिस रवि मालीमाथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने सोमवार को नाबालिग को गर्भपात कराने की इजाजत दी। खास बात यह है कि अदालत का यह आदेश इसी कोर्ड के पांच दिन पूर्व में दिए गए उस फैसले के बाद आया है जिसमें कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि इससे केस में आऱोपी को फायदा मिल सकता है। पीड़िता के जीजा इस केस में आरोपी हैं।