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1 अक्टूबर से होंगे बड़े बदलाव: LPG, CNG और बैंकिंग में लागू होंगे नए नियम; जेब पर पड़ेगा सीधा असर

अक्टूबर की शुरुआत के साथ कई नए नियम लागू होने वाले हैं। इनमें से सबसे अहम बदलाव एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर है। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां गैस सिलेंडर के दाम तय करती हैं। आधार कार्ड से लेकर शेयर मार्केट  को लेकर 6 बड़े बदलाव 1 अक्‍टूबर से होने जा रहे हैं

एलपीजी गैस सिलेंडर
हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर के दाम अपडेट करते हैं। इस बार, 1 अक्टूबर से 14 किलोग्राम घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कटौती की उम्मीद है। हालांकि, 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर में बदलाव हो सकता है, जैसा कि सितंबर में देखा गया था।

और  की दरों में बदलाव
एलपीजी के साथ-साथ, एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) और CNG-PNG की कीमतों में भी 1 अक्टूबर से बदलाव होगा। सितंबर में  की कीमतों में कमी देखी गई थी, लेकिन अक्टूबर में यह बदलाव एक बार फिर हो सकता है। दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में दरें पहले ही घट चुकी हैं, जिससे यात्रा और गैस के खर्चों पर सीधा असर पड़ा है।

क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए बदलाव
1 अक्टूबर से HDFC बैंक अपने कुछ क्रेडिट कार्ड्स के लॉयल्टी प्रोग्राम में बदलाव करने जा रहा है। अब, Apple प्रोडक्ट्स की खरीद पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स की लिमिट एक कैलेंडर तिमाही में एक ही प्रोडक्ट तक सीमित कर दी गई है। इसका सीधा असर बैंक के कार्ड होल्डर्स पर पड़ेगा, जो अक्सर इस प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते हैं।

शेयर बायबैक
बाजार नियामक सेबी ने शेयर बाजार के क्रेडिट नियमों में बदलाव किया है। यह बदलाव 1 अक्तूबर 2024 से लागू होगा। नए नियमों के अनुसार अब डीमैट अकाउंट  में शेयर 2 दिन में क्रेडिट हो जाएगा। वहीं, रिकॉर्ड डेट के दो दिनों के भीतर ही निवेशकों को बोनस शेयर (Bonus Share) मिल जाएगा।

सुकन्या समृद्धि योजना में बदलाव
सुकन्या समृद्धि योजना में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब 1 अक्टूबर से केवल बालिकाओं के कानूनी अभिभावक ही इन अकाउंट्स को ऑपरेट कर सकेंगे। जो अकाउंट्स किसी गैर-अभिभावक द्वारा खोले गए हैं, उन्हें अब बालिका के अभिभावक को ट्रांसफर करना होगा। ऐसा न करने पर अकाउंट बंद किया जा सकता है।

पीपीएफ खाते में तीन नए नियम
पोस्ट ऑफिस के तहत चल रहे पब्लिक प्रोविडेंट फंड  अकाउंट में भी 1 अक्टूबर से तीन बड़े बदलाव लागू होंगे। अब कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा पीपीएफ खाते नहीं रख सकता। इसके अलावा, नाबालिगों के खाते में तब तक ब्याज दिया जाएगा जब तक वे 18 वर्ष के नहीं हो जाते। खाते की मैच्योरिटी भी तभी से मानी जाएगी जब खाता धारक वयस्क होगा।

अक्टूबर के बदलावों का सीधा असर
ये पांच बड़े बदलाव सीधे तौर पर आम आदमी की जेब और जीवन पर असर डालेंगे। एलपीजी, CNG, PNG और क्रेडिट कार्ड्स से लेकर सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ तक, इन बदलावों से वित्तीय योजनाओं और खर्चों में नए परिवर्तनों की शुरुआत होगी।

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