छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट ने 2 अफसरों पर कार्रवाई के दिए निर्देश, जानिए क्या है पूरा मामला?

बिलासपुर  हाईकोर्ट की नोटिस के बाद महाधिवक्ता कार्यालय ने जल संसाधन विभाग के ओआइसी को जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा था, लेकिन ओआइसी ने अपनी जगह दूसरे अफसर को भेज दिया। जरुरी दस्तावेजों के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं होने पर इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। नाराज महाधिवक्ता (एजी) ने दोनो अफसरों पर कार्रवाई करने के लिए मुख्य सचिव (सीएस) को पत्र लिखा है।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की नोटिस के बाद महाधिवक्ता कार्यालय ने जल संसाधन विभाग के ओआइसी सुरेश कुमार पांडेय को रिटर्न फाइल कराने तलब किया। सुरेश पांडेय ने अपनी जगह प्रदीप कुमार वासनिक को एजी आफिस भेज दिया। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जब जरुरी दस्तावेजों के संबंध में जानकारी मांगी तब पोल खुल गई।
धोखाधड़ी से नाराज महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर दोनों अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने कहा है। एजी आफिस में जवाब दावा बनवाने के लिए अब शासन द्वारा नियुक्त ओआइसी को ही भेजने की बात कही है।

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