कोरबा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत 70 प्रतिशत से कम आवास के प्लिंथ निर्माण कार्य नहीं करने वाले सचिव का वेतन रोकने की कार्यवाही करने के संबंध में जिला पंचायत सीईओ संबित मिश्रा ने उप संचालक पंचायत को निर्देश जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत दिनांक 24.02.2024 से दिनांक 04.05.2024 तक स्वीकृत आवासों में से न्यूनतम 30 आवास अपूर्ण रहने के बाद भी 70 प्रतिशत से कम आवास के प्लिंथ निर्माण कार्य नहीं करने वाले सचिव का वेतन रोकने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे। जिले 5 विकासखण्ड के 66 सचिवों के वेतन रोकने की कार्रवाई होनी है।
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