केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ी:कोर्ट ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज की; मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश
दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार (5 मई) को अरविंद केजरीवाल की ज्यूडिशियल कस्टडी 19 जून तक बढ़ा दी। केजरीवाल को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।
कोर्ट ने केजरीवाल की मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन की जमानत की मांग वाली अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि केजरीवाल के जरूरी मेडिकल टेस्ट कराएं।
स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 1 जून की हुई सुनवाई में केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला 5 जून के लिए सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल ने 7 दिन की जमानत मांगी थी, ताकि वे अपने मेडिकल टेस्ट करवा सकें, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट में उनकी अपील का विरोध किया था।
केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ में सरेंडर किया था।
सरेंडर करने के करीब 30 मिनट बाद ही 5 जून तक की ED की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। एजेंसी ने केजरीवाल की कस्टडी के लिए आवेदन दायर किया था, लेकिन दिल्ली सीएम के अंतरिम जमानत पर होने के चलते आवेदन पेंडिंग था।
ED का दावा- केजरीवाल का वजन 7 किलो घटा नहीं, 1 किलो बढ़ा
ED ने कोर्ट में दावा किया था कि केजरीवाल ने तथ्यों को दबाया है और अपनी सेहत को लेकर झूठे बयान दिए हैं। उनका वजन 1 किलो बढ़ गया है, लेकिन वे झूठा दावा कर रहे हैं कि उनका वजन 7 किलो कम हो गया है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा था कि केजरीवाल ने 31 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रामक दावा भी किया कि वह 2 जून को सरेंडर करने जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने कहा कि वे बीमार हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है।