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Rape के आरोपियों को 20-20 साल की सजा, अपहरण कर किए थे हैवानियत
यूपी: गोंडा जिले Gonda district की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण kidnapping कर उसके साथ दुष्कर्म rape करने के मामले में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने तीनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला करीब छह साल पुराना है. POCSO Act न्यूज एजेंसी के अनुसार, विशेष लोक अभियोजक अशोक सिंह ने शनिवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) राजेश नारायण मणि त्रिपाठी की अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के गवाहों और अधिवक्ताओं को सुनने के उपरांत तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और उन पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.