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महिलाओं को फटकार लगाई, जुर्माने का भी आदेश, हाईकोर्ट से हैरान करने वाला मामला

नई दिल्ली: पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए दो महिलाओं पर जुर्माना लगाया। इन महिलाओं ने अपने पूर्व पतियों के खिलाफ क्रूरता में केस दर्ज कराया था। हाई कोर्ट इनके पूर्व पतियों की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि दोनों पक्षों में वैवाहित विवाद का निपटान हो चुका है और दोनों महिलाओं ने गुजारा भत्ता भी स्वीकार कर लिया है लेकिन, पूर्व पतियों के खिलाफ केस वापस नहीं लिया है। जिस पर हाई कोर्ट ने दोनों महिलाओं को फटकार लगाई और जुर्माने का आदेश जारी किया।

न्यायमूर्ति सुमीत गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने 1 मई और 15 मई के दो अलग-अलग मामलों में यह आदेश पारित किया। हाई कोर्ट ने दोनों महिलाओं पर 40 हजार और 25 हजार का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि कानूनी कार्यवाही में देरी के लिए महिलाओं के मन में कड़वाहट की भावना उचित नहीं है। दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है, बावजूद इसके दोनों महिलाएं पूर्व पतियों के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार कर रही हैं।

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