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दिल्ली-MCD वार्ड समिति चुनाव में 7 जोन के नतीजे घोषित:AAP ने 4 और BJP ने 3 पर जीत दर्ज की

19 महीने की देरी के बाद, बुधवार (4 सितंबर) को दिल्ली नगर निगम (MCD) के 12 वार्ड समितियों के चुनाव हो रहे हैं। अभी तक 7 जोन के नतीजे आ चुके हैं जिनमें से 4 पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और तीन पर BJP के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। AAP ने 2 जोन में निर्विरोध जीत दर्ज हैं। वहीं BJP ने केशवपुरम MCD जोन में निर्विरोध जीत हासिल की और नजफगढ़ और शाहदरा साउथ जोन में बहुमत हासिल किया।

दिल्ली उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर MCD के आयुक्त अश्वनी कुमार ने सभी वार्ड समितियों के चुनाव कराने के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिए। उन्होंने MCD के सभी जोन के उपायुक्तों को पीठासीन अधिकारी बनाया है।

इससे पहले मेयर शैली ओबराय ने वार्ड समितियों के चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने से इनकार कर दिया था। इस बीच केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार दे दिया।

दरअसल, चुनाव कराने के लिए 30 अगस्त को नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया खत्म हुई थी। MCD कमिश्नर अश्वनी कुमार ने पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने के लिए फाइल भेजी थी, लेकिन मेयर शैली ओबेरॉय ने नियुक्ति करने से इनकार कर दिया था

MCD ने 3 सितंबर की देर रात चुनाव कराने का आदेश जारी किया था। इसमें कहा था कि मेयर ने पीठासीन अधिकारियों को नामित नहीं किया। ऐसे में नगर निकाय की लोकतांत्रिक भावना को बनाए रखने के लिए उपराज्यपाल ने निर्देश पर तय समय में चुनाव होंगे।

MCD कमिश्नर अश्वनी कुमार ने 3 सितंबर की देर रात आदेश जारी किया।

MCD कमिश्नर अश्वनी कुमार ने पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने के लिए मेयर शैली ओबरॉय के पास फाइल भेजी थी। उन्होंने नियुक्ति से इनकार कर दिया था। साथ ही कहा था कि उनकी अंतरात्मा अलोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की इजाजत नहीं देती है। लिहाजा पार्षदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए सिर्फ एक दिन का समय देने के बजाय उन्हें कम से कम एक सप्ताह का समय देने के लिए चुनावी प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया जाए।

इसके बाद कमिश्नर ने पूरे प्रकरण की जानकारी उपराज्यपाल वीके सक्सेना को दी। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के संज्ञान में लाए। गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को पीठासीन अधिकारी नियुक्त के लिए अधिकार देने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। इसके बाद LG ने 3 सितंबर की देर रात पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिए।

MCD ने वार्ड समितियों के चुनाव चार सितंबर को कराने के लिए गत 28 अगस्त को अधिसूचना जारी की थी। 30 अगस्त तक नामांकन पत्र जमा करने का समय तय किया। लेकिन मेयर और  के चार पार्षदों ने 29 अगस्त को वार्ड समितियों के चुनाव प्रक्रिया का समय बढ़ाने की मांग की। इतना ही नहीं इसी दिनके एक पार्षद ने चुनावी प्रक्रियाआगे बढ़ाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने 30 अगस्त को सुनवाई करते हुए पार्षद की मांग को ठुकरा दिया।

 

गृह मंत्रालय के अपर सचिव आशुतोष अग्निहोत्री ने अधिसूचना जारी की है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) की शक्तियां बढ़ा दी हैं। अब एलजी राजधानी में ऑथॉरिटी, बोर्ड, कमीशन या वैधानिक निकाय का गठन कर सकेंगे। इसके अलावा वे इन सभी बॉडीज में मेंबर्स की नियुक्ति भी कर सकेंगे। इसकी जानकारी गृह मंत्रालय ने मंगलवार की देर रात नोटिफिकेशन जारी करके दी है। यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के तहत लिया गया है।

इससे पहले यह अधिकार दिल्ली सरकार के पास थे। गृह मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल को संसद की ओर से दिल्ली के लिए बनाए गए कानूनों के तहत अहम फैसला लिया है।

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