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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह केस: सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, अब हाईकोर्ट में होगी हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई

मथुरा। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर बड़ा फैसला दिया है। SC ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की अपील गई थी। इस मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। SC ने केस की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल, श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में याचिका में मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। इस याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी

 

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर बड़ा फैसला दिया था।  ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। फैसले पर ऐतराज जताते हुए मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। SC ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। ऐसे में 4 नवंबर का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है

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