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लिव इन पार्टनर के निधन के बाद संपत्ति पर दावा…हाईकोर्ट ने कही अहम बात

बेंगलुरु: मद्रास हाईकोर्ट का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा होने के बाद भी लिव इन रिलेशन में है, तो ऐसे संबंध को वैध नहीं माना जा सकता है। साथ ही अदालत ने विवाहेत्तर रिश्तों को ‘लिव-इन रिलेशन’ बताए जाने की भी निंदा की है। दरअसल, अदालत में संपत्ति से जुड़े एक विवाद पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें शादीशुदा पुरुष अपनी लिव इन पार्टनर के निधन के बाद संपत्ति पर दावा पेश कर रहा था। ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ पी जयचंद्रन नाम के शख्स ने याचिका दाखिल की थी। इसपर जस्टिस आरएमटी टीका रमण सुनवाई कर रहे थे। 7 जून को जारी आदेश में कोर्ट ने कहा कि अगर दो वयस्क साथ रह रहे हैं, जिसमें एक की शादी किसी अन्य से हो चुकी है तो ऐसे में वह अपने कथित लिव इन पार्टनर की संपत्ति पर दावा पेश नहीं कर सकता है।

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