छत्तीसगढ़

कोयला घोटाले के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

रायपुर। छत्तीसगढ़ के 500 करोड़ से अधिक के बहुचर्चित कोयला घोटाला के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इस मामले के आरोपी सुनील अग्रवाल, निलंबित आईएएस रानू साहू और दीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. इससे पहले आरोपियों की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद कोयला घोटाला के आरोपी सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर पहुंचे थे. बता दें कि ईओडब्ल्यू में दर्ज मामले के कारण निलंबित आईएएस रानू साहू को अभी जेल में ही रहना होगा। Also Read – बीच सड़क में कार चालक से बहस, पेट्रोलिंग पुलिस को देखकर भागे स्कूटी सवार दरअसल, राज्य के 500 करोड़ से अधिक के कोयला घोटाले के आरोप में ED ने 21 जुलाई 2022 को रानू साहू के घर दबिश देकर 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था. साथ ही 11 अक्टूबर 2022 को कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया था. ईडी उस वक्त कोयला परिवहन और कोल लेवी वसूली के मामले पर सैकड़ों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था. कोयला घोटाला मामले पर न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद रानू साहू और सुनील अग्रवाल ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. सुनील अग्रवाल ने हाईकोर्ट में 15 फरवरी 2023 को कोर्ट में जमानत याचिका लगाई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. उस वक्त सुनील अग्रवाल ने मेडिकल ग्राउंड देते हुए अपने इलाज से संबंधित

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