याैन शोषण मामले में बृजभूषण सिंह पर अदालत ने तय किया आरोप, कोर्ट ने कहा- उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत
नई दिल्ली. महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में कैसरगंज से भाजपा सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व चीफ बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय हो गए हैं. दिल्ली की राउज रेवन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को उनके खिलाफ आरोप तय किए. अदालत ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं.
बता दें कि बृजभूषण पर कानूनी शिकंजा कसने की संभावना के दृष्टिगत भाजपा ने लंबे वक्त तक इंतजार करने के बाद कैसरगंज से उनके बेटे करण भूषण सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है. बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बीते साल 15 जून को चार्जशीट दाखिल की थी. बृजभूषण के खिलाफ धारा 354, 354-A, 354-D और 506 के तहत आरोप लगाए गए थे.
राउज एवेन्यू कोर्ट में ACMM प्रियंका राजपूत ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आदेश पारित किया. अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के साथ ही किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप भी तय किया है. अदालत ने बृजभूषण के WFI चीफ रहते उनके सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं.