Close Menu
Aakash TimesAakash Times
    What's Hot

    ताश छोड़कर बीच में घर जाने लगा दोस्त दोस्त ने कटर से की हाथ काटने की कोशिश

    छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अभी नहीं होंगे कोई बदलाव बैज की नई टीम की अटकी लिस्ट

    जुआरियों ने पार्षद के पति को पीटा आरोपियों बोले- जान से मार देंगे

    Facebook X (Twitter) Instagram
    Aakash TimesAakash Times
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • होम
    • कोरबा
    • छत्तीसगढ़
    • राष्ट्रीय
    • अन्तराष्ट्रीय
    • मनोरंजन
    • खेल
    Saturday, May 2
    Aakash TimesAakash Times
    ख़बर

    लोकसभा निर्वाचन-2024: मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व किसी भी मतदान केन्द्र के 200 मीटर परिधि में चुनावी प्रचार-प्रसार, राजनीतिक दल का प्रवेश निषेध

    Akash TimesBy Akash Times05/05/2024No Comments4 Mins Read
    Share Facebook Twitter Copy Link WhatsApp
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Copy Link

    कोरबा 05 मई 2024/ भारत निर्वाचन आयोग के अनुपालन में लोकसभा निर्वाचन 2024 में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसको ध्यान में रखते हुए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व किसी भी मतदान केन्द्र के 200 मीटर परिधि में चुनावी प्रचार-प्रसार, राजनीतिक दल का प्रवेश निषेध रहेगा। निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, अधिकृत अधिकारी, पुलिस अधिकारी को छोड़कर मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में मोबाईल फोन, वायरलेस आदि की अनुमति नहीं होगी। निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 बी अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र के आसपास शस्त्र धारण नहीं किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अजीत वसंत ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए है।
    जारी आदेश में बताया गया है कि आवश्यक सेवाओं जैसे हॉस्पिटल वाहन, एम्बुलेंस, दुग्ध वाहन, पानी टैंकर आवश्यक विद्युत सेवा, पुलिस वाहन एवं निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारी को ही वाहन की अनुमति होगी। सार्वजनिक वाहन का उपयोग बीमार एवं दिव्यांग व्यक्ति के द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए किया जा सकेगा। सरकारी अधिकारी द्वारा उपयोग किये जा रहे वाहन केवल ड्यूटी स्थल जाने के लिये उपयोग किया जाएगा। मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में प्रचार संबंधी किसी भी प्रकार की पोस्टर/बैनर नहीं होगा। मतदाताओं के सहयोग के लिए बीएलओ को मतदान केन्द्र के बाहर तैनात किया जाएगा।

    मतदान कार्य में बाधा डालने वाले पर होगी कार्यवाही
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अजीत वसंत ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी के वैध निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है या दुर्व्यवहार करता है उसे किसी भी पुलिस अधिकारी या पीठासीन अधिकारी द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्तियों द्वारा उसके आदेश पर मतदान केंद्र से हटाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति, जो किसी भी चुनाव में धोखाधड़ी से या अनधिकृत रूप से मतदान केंद्र से वोटिंग मशीन ले जाता है या ले जाने का प्रयास करता है या जानबूझकर ऐसे किसी कार्य को करने में सहायता करता है या उकसाता है। उसके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

    मतदान केन्द्र में मोबाईल फोन, सैल्युलर फोन और किसी भी तरह की इलेक्ट्रानिक डिवाइस ले जाना प्रतिबंधित
    मतदान केन्द्र में मोबाईल फोन, सैल्युलर फोन और किसी भी तरह की इलेक्ट्रानिक डिवाइस ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। मतदान केन्द्र या उसके 100 मीटर के भीतर ऐसे टोपी, शॉल, बैज, प्रतीक आदि की अनुमति नहीं होगी, जिस पर राजनीतिक दल, उम्मीदवारों या राजनीतिक नेताओं के नाम और उनके नारे, प्रतीक या उनका सचित्र प्रतिनिधित्व हो, जो किसी चुनाव लड़ने के लिए प्रचार के लिए हो सकते है उन्हें समान हो सकते हैं, अनुमति नहीं दी जाएगी।

    मतदान दिवस के 48 घंटे के भीतर प्रचार-प्रसार संबंधी किसी भी प्रकार प्रदर्शन सिनेमा, टेलीविजन आदि के माध्यम से नहीं होगा –
    कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान दिवस के 48 घंटे के भीतर किसी भी प्रकार का सभा जुलुस निर्वाचन संबंधी प्रचार-प्रसार के लिए वाहन की उपयोग की अनुमति नहीं होगी। बल्क एसएमएस, वाईस कॉल जातिगत, धार्मिक, मस्जित, मंदिर, गुरूद्धारा, चर्च एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर अंतिम 48 घंटों में अपील राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी द्वारा प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा। मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान उम्मीदवार सीनेमेटोग्राफ, टेलीविजन या अन्य समान उपकरण के माध्यम से किसी भी निर्वाचन से संबंधि समाग्री को जनता के सामने प्रदर्शित नहीं करेंगे। किसी भी जनमत सर्वेक्षण या एक्जिट पोल के परिणाम को किसी भी समय प्रिंट, इलेक्ट्रानिक सहित अन्य मीडिया द्वारा किसी भी तरीके से प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित करने पर पांच मई 2024 के शाम 6 बजे से प्रतिबंधित होगा। प्रिंट मीडिया पर राजनैतिक विज्ञापन या प्रचार समाग्री का अंतिम 48 घंटे के पूर्व प्रकाशन का प्रमाणन आवश्यक होगा।

    मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व वाहनों पर या किसी भी अन्य तरीके से लाउड स्पीकरों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं –
    किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की वाहनों पर या किसी भी अन्य तरीके से लगे लाउड स्पीकरों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। मतदान बंद होने से 48 घंटे पहले चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्र में राजनैतिक पदाधिकारियों के उस क्षेत्र का मतदाता नहीं हैं, के रहने पर प्रतिबंध होगा। सभी दलों और उम्मीदवारों को मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के समाप्त होने वाले 48 घंटे के अवधि के दौरान सार्वजनिक सभा एवं जुलुस का आयोजन नहीं किया जाएगा।
    /कमलज्योति/

    Share. Facebook Twitter Copy Link WhatsApp
    Previous Articleजागरूक मतदाता अच्छे जनप्रतिनिधि चुन सकते हैं: श्री अजीत वसंत
    Next Article भगवान विष्णु को समर्पित है वैशाख का महिना, इन दिनों तुलसी से जुड़े कुछ खास उपाय करने से मिलता है विशेष लाभ
    Akash Times

    Related Posts

    सरदार पटेल की जयंती पर केवड़िया में मोदी:कहा- एक हैं तो सेफ हैं को गलत बताया जा रहा

    31/10/2024

    Aaj Ka Rashifal 31 October 2024: आज दिवाली के दिन इन राशियों के घर होगा मां लक्ष्मी का आगमन, धन-दौलत से भर जाएगी झोली, पढ़ें दैनिक राशिफल

    31/10/2024

    कोरबा: धनतेरस की रात गाड़ी में आगजनी, आरोपी गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

    30/10/2024
    Latest Posts

    ताश छोड़कर बीच में घर जाने लगा दोस्त दोस्त ने कटर से की हाथ काटने की कोशिश

    छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अभी नहीं होंगे कोई बदलाव बैज की नई टीम की अटकी लिस्ट

    जुआरियों ने पार्षद के पति को पीटा आरोपियों बोले- जान से मार देंगे

    छत्तीसगढ़ में था रावण के पिता ऋषि विश्रवा का आश्रम

    Follow for More
    • Facebook
    • Twitter
    • Instagram
    • YouTube
    • WhatsApp

    Akash Sharma
    Owner & Editor

    Mobile: 9340121393, 9522039555

    Email:
    aakashtimesnews@gmail.com

    Address:
    Jaiswal Chall, Infront of Niharika Talkies
    Korba, Chhattisgarh – 495677

    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube WhatsApp
    Post

    ताश छोड़कर बीच में घर जाने लगा दोस्त दोस्त ने कटर से की हाथ काटने की कोशिश

    छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अभी नहीं होंगे कोई बदलाव बैज की नई टीम की अटकी लिस्ट

    जुआरियों ने पार्षद के पति को पीटा आरोपियों बोले- जान से मार देंगे

    छत्तीसगढ़ में था रावण के पिता ऋषि विश्रवा का आश्रम

    post calendar
    May 2026
    M T W T F S S
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
    « Oct    
    • About Us
    • Disclaimer
    • Terms & Conditions
    • Privacy Policy
    • Contact Us
    © 2026 AAKASH TIMES. Designed by Nimble Technology.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.