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तलाक के बाद ससुराल में नहीं रह सकती महिला : हाईकोर्ट
बिलासपुर bilaspur news। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सिंगल बेंच द्वारा जारी अवमानना आदेश को रद्द कर दिया है। यह मामला तलाकशुदा दंपती शैलेश जैकब और मल्लिका बल के बीच विवाद से जुड़ा है, जिसमें पत्नी को ससुराल में अलग कमरे की व्यवस्था न मिलने पर अवमानना की याचिका दायर की गई थी। डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं की अपील स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि इस परिस्थिति में अदालत के आदेश की कोई अवमानना नहीं हुई है।
जरहाभाटा, बिलासपुर निवासी शैलेश जैकब और मल्लिका बल के बीच विवाह के कुछ समय बाद ही मतभेद उत्पन्न हो गए थे, जिसके चलते मल्लिका ने शैलेश की मां, भाई और बहन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए मजिस्ट्रेट अदालत में आवेदन किया था, जो खारिज हो गया। इसके बाद सेशन कोर्ट में भी अपील की गई, लेकिन वहां भी आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। अंततः मल्लिका बल ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की। इस दौरान शैलेश की मां का निधन हो गया और दोनों का तलाक भी विधिवत रूप से हो गया।