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अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोपी को 20 साल की सजा

बिलासपुर. ढाई साल की बच्ची के साथ एक युवक ने दुष्कर्म के साथ ही अप्राकृतिक यौन संबंध भी बनाया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम श्रेणी एफटीएससी (पाक्सो अधिनियम) ने दुष्कर्म के आरोपित युवक को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 500 रुपये का जुर्माना भी ठोंका है। एफटीएससी ने अपने फैसले में कड़ी टिप्पणी करते हुए लिखा है कि, अभियुक्त का कृत्य न केवल समाज पर बुरा प्रभाव डालता है बल्कि उस अवयस्क के मानसिक दशा पर भी बुरा प्रभाव छोड़ता है।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम श्रेणी एफटीएससी (पाक्सो अधिनियम) के कोर्ट में हुई। अभियुक्त की तरफ से बचाव करते हुए अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि अभियुक्त 14 जनवरी 2023 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है, अतः अधिक दण्ड दिए जाने से ना केवल अभियुक्त का ही नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।

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