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दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज:AAP की मांग- हरियाणा-UP को ज्यादा पानी छोड़ने कहें; SC ने इमरजेंसी मीटिंग का आदेश दिया था

दिल्ली में जल संकट के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली की AAP सरकार की ओर से लगाई गई याचिका में पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा को एक महीने तक एक्स्ट्रा पानी छोड़ने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

31 मई को दायर की गई इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून को सुनवाई की थी। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने 5 जून को इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के निर्देश दिए थे।

मीटिंग में यमुना रिवर बोर्ड, अलग-अलग राज्य और केंद्र के अधिकारियों को समस्या के समाधान पर चर्चा करने के निर्देश दिए गए थे। मीटिंग में राज्यों-केंद्र द्वारा बताए गए सुझावों को ही आज कोर्ट में रखा जाएगा।

पिछली सुनवाई की मुख्य दलीलें
पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि दिल्ली में पानी की बर्बादी लगातार हो रही है। यहां टैंकर माफिया भी है। कई जगहों पर पानी लीक भी होता है। इसे सुधारने पर भी फोकस करना चाहिए।

इस पर दिल्ली सरकार का पक्ष रख रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- अपर यमुना रिवर बोर्ड 1 साल से संकट को लेकर कोई समाधान नहीं निकाल रहा है। सॉलिसीटर जनरल मेहता ने कोर्ट को बताया कि यमुना रिवर बोर्ड सभी राज्यों के संपर्क में है।

सिंघवी ने कहा कि भीषण गर्मी और हीटवेव का दौर चल रहा है। जल्द एक्शन नहीं लिया तो स्थिति और खराब हो सकती है। इसके बाद बेंच ने कहा कि अगली सुनवाई 6 जून (यानी आज) को करेंगे।

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